सोनीपत |
हरियाणा के सोनीपत में साल 1996 में हुए दो बम ब्लास्ट के मामले में दोषी आतंकी अब्दुल करीम डुंडा को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा दो अलग-अलग धाराओं में 50-50 हजार रुपए जुर्माना भी हुआ है। सोमवार को टुंडा को सोनीपत कोर्ट मेें पेश कर दोषी करार दिया गया था। जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा.सुशील गर्ग ने अब्दुल करीम टुंडा को सोनीपत में हुए बम ब्लास्ट में सजा का ऐलान किया।
10 मिनट में किए थे दो धमाके
आतंकी टुंडा पर सोनीपत में 28 दिसम्बर, 1996 को बस स्टैंड के पास स्थित तराना सिनेमा व 10 मिनट बाद गीता भवन चौक स्थित गुलशन मिष्ठान भंडार के पास बम ब्लास्ट किया था। इन दोनों घटनाओं में करीब एक दर्जन लोग घायल हुए थे, जिसके बाद इंदिरा कॉलोनी निवासी सज्जन सिंह के बयान के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया था। जांच के दौरान मामले में आतंकी अब्दुल करीम टुंडा का नाम सामने आया था, लेकिन टुंडा पाकिस्तान चला गया था, जहां कराची में लंबे समय तक रहा। जब वह नेपाल के रास्ते वापस भारत आया तो दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने उसे नेपाल बॉर्डर पर दबोच लिया था। तभी से उसकी रोहतक, सोनीपत व पानीपत के सीरियल बम धमाकों में पेेशी हो रही थी। टुंडा के साथ ही उसके 2 साथियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। आरोपी शकील व कामरान को वर्ष 1998 में गिरफ्तार कर लिया था। वहीं, सुनवाई के बाद शकील व कामरान बरी हो चुके हैं।