नई दिल्ली।
दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) दिव्यांग छात्रों के लिए पांच प्रतिशत सीटें आरक्षित करेगा। इस बार आरक्षित सीटों की संख्या 2000 से बढ़ाकर 2500 कर दी गई है। डीयू के समान अवसर प्रकोष्ठ ने पत्र जारी किया है।
समान अवसर प्रकोष्ठ के विशेष कार्य अधिकारी डॉ. बिपिन तिवारी ने बताया कि संभवतः दिल्ली विश्वविद्यालय पहला विवि है, जिसने सरकार और यूजीसी के नियम को इस सत्र से लागू कर लिया है।
जनवरी में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने निर्देश जारी किए थे। जिसमें कहा गया था कि सभी विश्वविद्यालय अपने यहां विकलांग सशक्तीकरण अधिकार अधिनियम-2016 लागू करें।
जिसके तहत सभी को अपने यहां पांच प्रतिशत कोटे को सुनिश्चित करना होगा। इस संबंध में डीयू प्रबंधन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिस पर एकेडिमिक काउंसिल और डीयू प्रबंधन आमने-सामने आ गए थे।
एकेडिमिक काउंसिल के सदस्य प्रोफेसर हंसराज सुमन ने कहा कि एक अच्छी पहल है।