गाजियाबाद।
बहुचर्चित निठारी कांड में गाजियाबाद की विशेष सीबीआई अदालत ने आरोपी सुरेद्र कोली और मोनिंदर सिंह पंधेर को दोषी करार दिया है। अदालत 24 जुलाई को सजा का ऐलान करेगी।
11 साल बाद आखिरकार इस कांड के पीड़ितों को न्याय मिलने जा रहा है। घटना वर्ष 2006 की है। कोठी में काम करने वाली एक युवती निठारी गांव स्थित घर जा रही थी। रास्ते से वह गायब हो गई थी। इसी दौरान लगातार बच्चियों के गायब होने के मामले में नोएडा पुलिस ने मोनिंदर सिंह पंधेर की सेक्टर 31, डी-5 कोठी के नौकर सुरेंद्र कोली को 29 दिसंबर 2006 को गिरफ्तार किया।
यह है पूरा मामला
साल 2006 में नोएडा के निठारी गांव में कोठी नंबर डी-5 से जब नरकंकाल मिलने शुरू हुए, तो पूरे देश में सनसनी फैल गई। बाद में सीबीआई को जांच के दौरान मानव हड्डियों के हिस्से और 40 ऐसे पैकेट मिले थे, जिनमें मानव अंगों को भरकर नाले में फेंक दिया गया था।
कोठी के मालिक मोनिंदर सिंह पंढेर और उसके नौकर सुरेंद्र कोली को पुलिस ने धर दबोचा। इस मामले का खुलासा तब हुआ, जब 7 मई 2006 में पायल नाम की लड़की लापता हो गई थी। वह मोनिंदर पंढेर की कोठी में रिक्शे से आई थी।