बेंगलूरू |
अन्नाद्रमुक (अम्मा) की नेता वी.के. शशिकला को जेल में कथित रूप से विशेष सुविधा दिए जाने से संबद्ध विवादित रिपोर्ट देने वाली पुलिस की एक वरिष्ठ अधिकारी को कर्नाटक के स्थानांतरित डीजीपी एच एन सत्यनारायण राव ने कानूनी नोटिस सौंप दिया। वरिष्ठ अधिकारी डी.रूपा को भेजे नोटिस में राव ने कहा कि आपको (डी रूपा) अगले तीन दिनों में सभी प्रमुख अखबारों में विधिवत माफीनामा अवश्य प्रकाशित कराना होगा, अगर एेसा नहीं किया गया तो मैं आपसे मुआवजे के तौर पर 50 करोड़ रुपए वसूलने के लिए समुचित कानूनी प्रक्रिया शुरू करूंगा। इसमें दीवानी और फौजदारी दोनों तरह की कार्रवाई शामिल होगी।
रूपा ने लगाए थे ये आरोप
रूपा ने आरोप लगाया था कि शशिकला को विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए दो करोड़ रुपए की राशि का आदान-प्रदान हुआ था और उन्होंने मामले में राव को घसीटते हुए यह दावा किया था कि एेसी चर्चा है कि वह (राव) भी इसमें लाभार्थी हैं। बाद में उन्हें जेल विभाग से मुक्त कर दिया गया, लेकिन अब भी वह अपने रुख पर कायम हैं। राव ने दावा किया कि इन आरोपों ने उन्हें मानसिक पीड़ा देने के अलावा उनके नाम, प्रसिद्धि और ईमानदारी को गंभीर क्षति पहुंचाई है। उन्होंने दलील दी कि रूपा जेल परिसर में कहीं भी तस्वीरें ले सकती थीं, लिहाजा किसी दोषी को जेल में विशेष भोजन के लिए रसोईघर की व्यवस्था जैसी तमाम वीआईपी सुविधाएं दिए जाने को लेकर वह तस्वीरें लेने से कैसे चूक सकती थीं। उन्होंने दावा किया कि वह तस्वीरें नहीं ले सकीं, इसके पीछे वजह साफ है कि वहां एेसा कोई रसोईघर था ही नहीं।