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इंदौर।
नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेत्री मेधा पाटकर को 14 दिन बाद आखिर हाई कोर्ट से जमानत मिल गई। कोर्ट ने उन्हें 40 हजार रुपए के निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया। जमानत के साथ कोर्ट ने शर्त रखी है कि वे सरकारी कार्य में बाधा नहीं डालेंगी।
पुलिस ने मेधा पाटकर को 9 अगस्त की शाम पीथमपुर से हिरासत में लिया था। इसके बाद से वे धार जेल में हैं। उन पर अपहरण और शांति भंग करने का आरोप है। पाटकर ने हाई कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर की थी। बुधवार को जस्टिस वेदप्रकाश शर्मा की बेंच में इस पर सुनवाई हुई। सीनियर एडवोकेट आनंद मोहन माथुर और अभिनव धनोतकर ने उनकी ओर से पैरवी की।
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