*केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर में जमात-ए-इस्लामी पर प्रतिबंध लगाया*
*नई दिल्ली,* केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर के संगठन जमात-ए-इस्लामी पर प्रतिबंध लगाया है। गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 की धारा 3 के तहत, सरकार ने जम्मू और कश्मीर के जमात-ए-इस्लामी (JeI) को “गैरकानूनी संघ” घोषित कर दिया है इस पर 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया है।
बता दें कि जमात एकमात्र ऐसा मुस्लिम संगठन है, जो समूचे उपमहाद्वीप में मुसलमानों के मानस को प्रभावित करने के लिए कुरान के उसूलों का इस्तेमाल करती है, पर उसके इस कट्टर सिद्धांत ने कि हर सदस्य इस्लाम के पहले नियम-अल्लाह के सिवा कोई खुदा नहीं और मुहम्मद उसके रसूल हैं-को मानें और इक्वामात-ए-दीन (यानी मजहब की स्थापना, सिद्धि और पालन) से जुड़े उसके मकसद पर चले, उसकी तरक्की का पहिया पीछे मोड़ दिया।