नई दिल्ली।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार द्वारा वध के लिए पशु बिक्री को लेकर जारी किए गए नोटिफिकेशन पर रोक लगा दी है। अदालत ने यह रोक लगाते हुए कहा है कि जब तक इसमें बदलाव नहीं किए जाते यह रोक जारी रहेगी। केंद्र सरकार ने भी अदालत में इसमें बदवाल करने की बात कही है। साथ ही कोर्ट ने अधिसूचना के दोबारा जारी होने के बाद लोगों को पर्याप्त वक्त मुहैया कराने का भी आदेश दिया है।
दूसरी ओर अदालत में केंद्र सरकार ने कहा कि इन नियमों पर राज्य सरकारों द्वारा बताए गए सभी सुझाव व आपत्ति विचाराधीन हैं। फिलहाल केंद्र सरकार की ओर से ये नियम लागू नहीं किए जाएंगे और इसके बदलाव में करीब तीन माह का समय लग जाएगा। केंद्र सरकार ने आगे बताया कि राज्यों को पशुओं के लिए बाजारों की पहचान करने में तीन महीने का वक्त लगेगा और अगस्त के आखिर तक नियमों में बदलाव किया जाएगा।


